बिहार (Bihar) की नीतीश सरकार (Nitish Kumar) को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आरक्षण (Reservation Law) का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार (Bihar Government on Reservation Law) के फैसले को अब रद्द कर दिया है. पटना उच्च न्यायालय (Patna HC) ने पिछड़े वर्गों(obc), ईबीसी, एससी (SC) और एसटी (ST) के लिए 65 फीसदी आरक्षण (65% Reservation) को रद्द कर दिया. ...हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि, आखिर ऐसा क्या रहा जो, नीतीश सरकार का बिहार आरक्षण कानून (Bihar Reservation Law Scraps) फेल हो गया.
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~PR.270~ED.108~GR.121~HT.96~